नई दिल्ली: यातायात नियमों के उल्लंघन में जुर्माना को बढ़ाने की मांग करते हुए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 जुलाई सोमवार को लोकसभा में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 पेश कर दिया. यह विधेयक कैब एग्रीगेटर्स व तीसरे पक्ष से जुड़े बीमा के मुद्दों का विनियमन करता है।
यह विधेयक वर्तमान कानून में गलत रोड डिजाइन करने, निर्माण व रखरखाव को लेकर ठेकेदारों पर जुर्माना लागू करने के लिए संशोधन की मांग कर रहा है। दोषी ठेकेदारों के खिलाफ एक लाख रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।